Wednesday, July 28, 2010

पर्यटन केंद्रों को 50 प्रतिशत की छूट

रायपुर।

छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन प्रोत्साहन योजना 2006 के अंतर्गत पर्यटन केंद्रों को मनोरंजन शुल्क मे 50 प्रतिशत की छूट दी है। यह छूट अनुसूचित क्षेत्रों मे दस वर्ष और सामान्य क्षेत्रों के पर्यटन केंद्रों को पाँच वर्ष की अवधि के लिए मिलेगी। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत पर्यटन केंद्रों, मनोरंजन पार्क, वॉटर पार्क, साहसिक और मनोरंजन गतिविधियों के केंद्र एवं अन्य मनोरंजन से संबंधित योजना, जिसे पर्यटन विभाग समय समय पर अधिसूचित करे, को मनोरंजन शुल्क मे 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों मे मनोरंजन केंद्र शुरू होने के पाँच वर्ष तक और अनुसूचित क्षेत्रों मे मनोरंजन केंद्र शुरू होने के दस वर्ष तक छूट का लाभ मिलेगा। परंतु मनोरंजन केंद्र इस छूट की सुविधा के लिए तभी पात्र होंगे जब वे छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का करों मे छूट संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र वाणिज्यिक कर विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

No comments:

Post a Comment

Followers